नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करने का सुझाव दिया है, जहां हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोग रिपोर्ट कर सकें, ताकि छोड़ने पर कठोर दंडात्मक प्रावधानों से बचा जा सके। सड़क परिवहन सचिव अनुराग जैन ने शुक्रवार को कहा। जैन का बयान भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 को लेकर ट्रक ड्राइवरों के विरोध के बाद आया है, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेगा और हिट-एंड-रन मामलों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करेगा। नए कानून की धारा 106(2) में कहा गया है कि अगर लापरवाही से गाड़ी चलाकर सड़क दुर्घटना करने वाला